आजकल ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर अवैध कब्जे पर जमकर चल रहा है ग्राम खेड़ी, सुनपुरा व हैबतपुर के डूब क्षेत्र की जमीन खाली कराई गई
ग्राम खेड़ी, सुनपुरा व हैबतपुर के डूब क्षेत्र की 25000 वर्ग मीटर जमीन खाली कराई
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने ग्राम खेड़ी, सुनपुरा व हैबतपुर में जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ सर्कल एक व दो की टीम ने कार्रवाई की। प्राधिकरण ने दोनों गांव में करीब 25000 वर्ग मीटर जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया।
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने अधिसूचित एरिया में जमीन पर हो रहे अवैध कब्जे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। परियोजना विभाग के वर्क सर्कल एक और दो की टीम ने शनिवार को इन दोनों गांव की जमीन पर अवैध निर्माण को बुल्डोजर से ढहा दिया।
अधिसूचित एरिया में अवैध निर्माण कर जमीन कब्जाने की जुगत में थे कॉलोनाइजर
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की एसीईओ अन्नपूर्णा गर्ग ने बताया कि वरिष्ठ प्रबंधक राजेश कुमार के नेतृत्व में वर्क सर्कल दो की टीम ने ग्राम खेड़ी के खसरा संख्या-126,127,128,129,138 व सुनपुरा के खसरा संख्या 590, 592, 593, 594 पर लगभग 5000 वर्ग मीटर जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को तोड़कर जमीन मुक्त करा ली है, जिसकी कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए आंकी गई है।
इसी तरह वर्क सर्किल एक की टीम ने हैबतपुर के डूब क्षेत्र (खसरा संख्या 72, 73 व 74 ) की लगभग 20,000 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। यह कार्रवाई प्राधिकरण के सुरक्षाकर्मियों की मौजूदगी में लगभग 3 घंटे चली। इस कार्रवाई के लिए पांच जेसीबी व दो डंफरों का इस्तेमाल किया गया।
एसीईओ अन्नपूर्णा गर्ग ने चेतावनी दी है कि अनुचित एरिया में अवैध निर्माण कर जमीन कब्जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
करीब 350 नोटिसें जारी, अवैध निर्माण को तत्काल हटाने के निर्देश
ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया में अवैध निर्माण करने वालों पर प्राधिकरण ने कार्रवाई और तेज कर दी है। प्राधिकरण के अधिसूचित एरिया के साथ ही डूब क्षेत्र में भी अवैध निर्माण करने पर प्राधिकरण की तरफ से करीब 350 लोगोें को नोटिस जारी की गई है, जिसमें अवैध निर्माण को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
ऐसा न करने पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा।
न मानने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करेगा ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण
दरअसल, ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित एरिया में प्राधिकरण की अनुमति के बगैर निर्माण नहीं किया जा सकता है। इस बाबत प्राधिकरण की तरफ से लगातार जानकारी भी दी जाती है, लेकिन खुद के आशियाने के मोह में कुछ लोग कालोनाइजरों के झांसे में आकर अपनी गाढ़ी कमाई को फंसा ले रहे हैं।
अवैध कालोनियों में जमीन खरीदकर घर बनाने की कोशिश करते हैं। संज्ञान में आते ही प्राधिकरण इन अवैध निर्माण को तोड़ने की कार्रवाई करता है। अतिक्रमण पर प्रभावी कार्रवाई करने के लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने अभियान चलाकर निर्माण तोड़ने के निर्देश दिए हैं।
ध्वस्तीकरण से पहले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अवैध निर्माण करने वाले 350 लोगों को धारा 10 के अंतर्गत नोटिस जारी की है, जिसमें अवैध निर्माण को तत्काल हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
प्राधिकरण के परियोजना विभाग के वर्क सर्किल एक व दो की तरफ से ये नोटिसें जारी की गई हैं। इनमें हिंडन किनारे डूब क्षेत्र में हैबतपुर की जमीन पर लगभग 176 अवैध निर्माण करने वाले भी शामिल हैं। शेष नोटिसें सुनपुरा गांव की हैं।
इससे पहले भी कई गांवों में अवैध निर्माण करने पर प्राधिकरण की तरफ से नोटिसें जारी कर कार्रवाई की गई है। प्राधिकरण की एसीईओ अन्नपूर्णा गर्ग ने साफ किया है अधिसूचित एरिया में किसी को भी निर्माण करने की अनुमति नहीं है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।